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आप्रवासी और शरणार्थी संसाधन

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शुल्क (परमिट और आवेदन)

नगर परिषद द्वारा अपनाई गई फीस विकास की समीक्षा के लिए है और आम तौर पर लागत-वसूली की अनुमति देती है, और करदाताओं द्वारा सब्सिडी नहीं दी जाती है।

सभी शुल्क काम का एक विशिष्ट दायरा मानते हैं। यदि कोई परियोजना या आवेदन कार्य के विशिष्ट दायरे से अधिक है, तो विभाग निदेशक के पास आवश्यक किसी भी अतिरिक्त समीक्षा और निरीक्षण के लिए समय और सामग्री चार्ज करने का विवेक है।

समीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने या परमिट जारी करने के लिए शुल्क का पूरा भुगतान किया जाना है। प्रभाव शुल्क, तूफानी जल दरों और कोड उल्लंघन दंड को छोड़कर, प्रत्येक शुल्क पर 15% का प्रौद्योगिकी शुल्क लागू किया जाएगा।

 

धनवापसी प्रक्रिया के बारे में जानकारी के लिए कृपया धनवापसी अनुरोध प्रपत्र देखें।