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Exterior of Sammamish City Hall with street address on it 801 228th Avenue Southeast

नगर परिषद ने किफायती आवास कार्यक्रम में बदलाव को मंजूरी दी

18 अगस्त, 2026 को सम्मामिश नगर परिषद ने कार्यक्रम की भागीदारी के लिए सीमा में संशोधन करते हुए, शहर की किफायती आवास कार्यक्रम आवश्यकताओं में बदलाव को मंजूरी दी।

क्या बदल गया?  

परिषद ने सम्मामिश म्यूनिसिपल कोड (एसएमसी) 21.10 में संशोधन को मंजूरी दी, जो शहर का समावेशी किफायती आवास कार्यक्रम है। अन्य बातों के अलावा, कार्यक्रम तब नियंत्रित होता है जब विकास को किफायती आवास का समर्थन करने के लिए शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। परिषद के परिवर्तन घर के मालिकों के लिए नियमों को अधिक अनुमानित बनाते हैं। मुख्य अपडेट में शामिल हैं:

  • छूट सीमा को 1,500 से बढ़ाकर 1,750 वर्ग फुट करना।

  • कई नई इकाइयों वाली परियोजनाओं को प्रत्येक इकाई का अलग-अलग आकलन करने के बजाय सभी इकाइयों में औसत वर्ग फुटेज पर अपनी छूट को आधार बनाने की अनुमति देना।

  • मौजूदा घरों के साथ-साथ उन घरों में परिवर्धन या विस्तार को छूट देना जिन्हें अनैच्छिक रूप से फिर से बनाया या बढ़ाया जाना चाहिए (उदाहरण के लिए तूफान से नुकसान के बाद)।

  • बड़े घरों के लिए शुल्क की गणना करने के तरीके को बदलना। पहले, सीमा पार करने के बाद घर के पूरे वर्ग फुटेज पर शुल्क लागू होता था। अब, शुल्क केवल 1,750 वर्ग फुट से ऊपर के वर्ग फुटेज पर लागू होता है, पूरे घर पर नहीं।

ये परिवर्तन 1 जनवरी, 2025 तक पूर्वव्यापी रूप से लागू होते हैं। परमिट आवेदक जिन्होंने पहले ही पुराने नियमों के तहत शुल्क का भुगतान कर दिया है, वे धनवापसी के लिए पात्र हो सकते हैं।

इन परिवर्तनों से वर्तमान या पिछले परमिट आवेदन को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, इस बारे में प्रश्नों वाले निवासियों को शहर से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

सिटी परमिट सेंटर: https://www.sammamish.us/government/community-development/permit-center/ 

सामुदायिक विकास विभाग: https://www.sammamish.us/government/community-development/